छत्तीसगढ़ में 6000 पदों पर चल रही भर्ती, अगली सुनवाई तक जॉइनिंग लेटर जारी नहीं करने का आदेश

छत्तीसगढ़ में चल रही आरक्षक (Constable) भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। भर्ती में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर जारी न किए जाएं। यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश में लगभग 6000 आरक्षक पदों के लिए चल रही है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में मेरिट सूची, शारीरिक परीक्षण और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को नियमों के विपरीत लाभ दिए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि जब तक सभी तथ्यों की जांच नहीं हो जाती, तब तक नई नियुक्तियों को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।
इस आदेश के बाद भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थियों में अनिश्चितता और चिंता का माहौल है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी।






