मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन प्रक्रिया दोबारा शुरू

मेडिकल PG एडमिशन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि काउंसलिंग अथॉरिटी ने नियमों में बदलाव किया है, तो पहले जारी किए गए सभी पुराने अलॉटमेंट स्वतः रद्द माने जाएंगे। ऐसे में जिन छात्रों को पहले सीटें आवंटित हुई थीं, उन्हें नई काउंसलिंग प्रक्रिया में दोबारा हिस्सा लेना होगा।
याचिकाकर्ताओं ने पुराने अलॉटमेंट को बनाए रखने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब नियम ही बदल चुके हैं, तो पहले दिए गए एडमिशन को वैध नहीं माना जा सकता। सीट आवंटन पूरी तरह नई गाइडलाइंस और संशोधित प्रक्रिया के आधार पर होगा।
राज्य काउंसलिंग बोर्ड ने भी कोर्ट में बताया कि मेडिकल PG एडमिशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटें नई काउंसलिंग के अनुसार ही भरी जाएंगी। इससे हजारों छात्रों को अपनी पसंदीदा स्पेशियलिटी और कॉलेज पाने के लिए फिर से आवेदन करना होगा।






