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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का अदालत का आदेश

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नाबालिग से जुड़े मामले में अदालत ने सख्ती दिखाई; पुलिस को निर्धारित धाराओं में केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने के निर्देश

एक बड़े मामले में अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक शिष्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उस शिकायत के बाद हुई, जिसमें नाबालिग से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और इसमें तथ्यों व आरोपों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए पुलिस को तत्काल प्रभाव से पॉक्सो एक्ट एवं संबंधित आईपीसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करनी चाहिए।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि धार्मिक गतिविधियों के दौरान नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। अदालत ने इसे गंभीर बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पुलिस अब अदालत के आदेश के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं, इस मामले पर धार्मिक संस्थान की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा तेज है और लोग जांच के निष्कर्ष पर नजर रखे हुए हैं।

Lokseva Bureau
Author: Lokseva Bureau

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