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चीता-तेंदुआ के अंगों की तस्करी में 6 दोषी करार, लखनऊ CBI कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

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26 साल पुराने मामले में आया फैसला; वर्ष 2000 में दर्ज हुआ था वन्यजीव तस्करी का मुकदमा

लखनऊ की CBI अदालत ने वन्यजीव तस्करी के एक पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को 2-2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2000 में दर्ज किया गया था, जिसमें चीता और तेंदुआ जैसे संरक्षित वन्यजीवों के अंगों की अवैध तस्करी का आरोप था।

जांच एजेंसी CBI के अनुसार, आरोपियों का एक संगठित गिरोह था जो वन्यजीवों का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी करता था। इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन अंगों की भारी मांग थी।

लंबी कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्यों की जांच के बाद अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है और ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

इस फैसले को वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वन्यजीव तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

Lokseva Bureau
Author: Lokseva Bureau

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