खाद्य सुरक्षा को लेकर नए निर्देश जारी, साफ-सफाई और सुरक्षित किचन उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर

देशभर में खाद्य सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए Food Safety and Standards Authority of India ने होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत जंग लगे चाकू, ब्लेड और अन्य खराब हो चुके किचन उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा गया है।
FSSAI का कहना है कि जंग लगे या क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उपकरणों से बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्व भोजन में पहुंच सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
नए निर्देशों में खाद्य कारोबार संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले सभी चाकू, कटिंग बोर्ड, बर्तन और अन्य उपकरण साफ-सुथरे, सुरक्षित और अच्छी स्थिति में हों। नियमित निरीक्षण और समय-समय पर उपकरण बदलने की भी सलाह दी गई है।

FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। निरीक्षण के दौरान यदि जंग लगे या अस्वच्छ उपकरण पाए जाते हैं, तो जुर्माना, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई या अन्य कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने और खाद्य उद्योग में स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। FSSAI लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और गुणवत्ता से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहा है।




